New Har Ghar Tiranga Campaign: 2023

राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा संबंध व्यक्तिगत से अधिक औपचारिक तथा संस्थागत रहा है।Har Ghar Tiranga Campaign एक महत्वपूर्ण पहल है । आजादी का अमृत महोत्सव भारत की आजादी के 76 साल और भारत के लोगों,  संस्कृतियों और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है।  Har Ghar Tiranga Campaign स्वतंत्रता के 76 वर्ष में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सामूहिक रूप से घर पर लाना हमारा राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Har Ghar Tiranga Campaign Kya hai?

Har Ghar Tiranga Campaign का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

What should keep in mind to incorrect display of National Flag?

Har-Ghar-Tiranga-Campaign
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Har Ghar Tiranga Campaign मे भाग लेने के लिए झंडे की सही स्थिति के बारे मे जानना आवश्यक है –

  • राष्ट्रध्वज को उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा अर्थात भगवा पट्टी नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए तथा क्षतिग्रस्त एवं अव्यवस्थित राष्ट्रध्वज को प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।
  • राष्ट्रध्वज किसी भी व्यक्ति या वस्तु की सलामी के लिए नहीं झुकना चाहिए।
  • क्षतिग्रस्त या व्यवस्थित राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।
  • राष्ट्रध्वज के साथ कोई अन्य ध्वज उसकी बराबरी में या उससे ऊपर नहीं लगाया जाना चाहिए।
  • राष्ट्रध्वज का उपयोग किसी उत्सव ,रोसेट, बंटिंग या किसी अन्य तरीके से सजावट के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
  • राष्ट्रीय ध्वज का पानी ,जमीन और फर्श से स्पर्श की अनुमति नहीं है।
  • राष्ट्रध्वज को किसी अन्य ध्वज या झंडे के साथ एक ही झंडे के शीर्ष भाग से एक साथ नहीं ठहराया जाना चाहिए।
  • राष्ट्रध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए तथा ना ही इसे वक्ता के मंच पर लपेटा जाना चाहिए।
  • राष्ट्रध्वज का उपयोग पोशाक या वर्दी या किसी भी विवरण के ऐसे सहायक उपकरण के रूप में नहीं किया जाएगा जो किसी भी व्यक्ति की कमर के नीचे पहना जाता हो और ना ही इसे  तकिया, रूमाल, नैपकिन, अंडर गारमेंट्स या किसी ड्रेस सामग्री पर कढ़ाई या मुद्रित किया जाएगा।

Who can display the National Flag on car?

भारत के ध्वज संहिता-2002 के पैरा  3.44 के अनुसार मोटर कारों पर  राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) फहराने का विशेषाधिकार केवल निम्नलिखित व्यक्तियों तक ही सीमित है-

  • भारत के राष्ट्रपति
  • भारत के उपराष्ट्रपति
  • राज्यपाल और उपराज्यपाल
  • भारतीय  मिशनो/ पदों के प्रमुख
  • भारत के प्रधानमंत्री
  • कैबिनेट मंत्री ,राज्यमंत्री, संघ के उपमंत्री
  • मुख्यमंत्री ,राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के कैबिनेट मंत्री
  • लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के विधान सभाओं के अध्यक्ष ,राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के स्पीकर ,राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों (Union Territories) की विधान परिषदों के उपाध्यक्ष 
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
  • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

Amendment in Flag code 2002

भारत में तिरंगा फहराने से संबंधित नियम Flag Code- 2002 के अंतर्गत आते हैं। यह नियम 26 जनवरी 2002 से लागू है।पहले तिरंगा फहराने के नियम  Emblem and Names Act 1950, Prevention of Insult to National Honor Act-1971 के अंतर्गत आते थे।Flag Code को तीन भागों में बांटा गया है जो निम्न है-

  1. तिरंगे का आकार कैसा होना चाहिए तथा ऐसे कैसे बनाया जाना चाहिए।
  2. आम लोग, निधि संगठन तथा दूसरे संस्थानों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम उपलब्ध है।
  3. केंद्र तथा राज्य सरकार एवं उनसे जुड़े संगठन एजेंसियों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम है।

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